अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्यक्षेत्र;
(1) भारत,अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा|
[(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है|]
(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,-
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,
[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और]
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएं,
समाविष्ट होंगे|