केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को भारत का नया महान्यायवादी( attorney general) नियुक्त किया है। वे केके वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, उनका कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। आर. वेंकटरमणी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। उनसे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को इस पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इस पद को संभालने से इंकार कर दिया।
अटॉर्नी जनरल कौन होता है?
संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते है, और ऐसे अन्य कार्यों का पालन करते हैं, जो राष्ट्रपति समय-समय पर उनको निर्देश दें या उनको सौंपे।
भारत का महान्यायवादी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता है।