धारा 72 वारंट किसको निदिष्ट होंगे-(1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट होगा ; किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निदिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे ।
(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निदिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है ।