section 80 crpc in hindi | सीआरपीसी की धारा 80 क्या है ?

धारा 80.जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया-जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा ।

व्याख्या Explanation

दंड प्रक्रिया साहिंता की धारा 80 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है :

जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, ऐसे वारंट के निष्पादन में हुई है जो धारा 78 व 79 के उपबंधों के अधीन अधिकारिता से बाहर हुई हो तथा जो ऐसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के जिले के बाहर है।

ऐसी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति को उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पास लेकर जाया जाएगा।

लेकिन निम्न अपवादित दशाओं को छोड़कर

(I) जब वारंट जारी करने वाला न्यायालय 30 किलोमीटर के भीतर हो या

(II) उक्त प्राधिकारी व न्यायालय में से न्यायालय अधिक निकट

(III) जमानतीय वारंट हो और प्रतिभूति ले ली हो।

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