what is section 76 of crpc | सीआरपीसी की धारा 76 क्या है
धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना-पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को (धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए) अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है :
परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा ।
व्याख्या Explanation
दंड प्रक्रिया साहिंता की धारा 76 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन मे उसमे वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तब उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी ? इसके अनुसार जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट निष्पादन मे गिरफ्तार कर लेता है उसके बाद यदि वारंट जमानतीय है तो उससे प्रतिभूति लेगा और यदि गैर जमानतीय वारंट है तब गिरफ़्तारी के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को अनुचित देरी के बिना न्यायालय के समक्ष ले जाएगा जिसके सामने पेश करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है ।
कोई भी देरी 24 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी जिसमे यात्रा का समय शामिल नहीं होगा ।