section 75 crpc in hindi | section 75 of crpc explanation | धारा 75 सीआरपीसी

दंड प्रक्रिया साहिंता 1973 crpc in hindi

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धारा 75 वारंट के सार की सूचना-पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार करना है, उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा ।

व्याख्या Explaination

दंड प्रक्रिया साहिंता 1973 की धारा मे बताया गया है कि जब पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति वारंट के निष्पादन करने जाता है तो वह जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया है , उसे वारंट का सार बताएगा और यदि वो व्यक्ति वारंट देखना चाहता है तो उसे दिखा दिया जाएगा ।

उदाहरण 

भोपाल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दीना नाम को गिरफ्तार करने के लिए गजजु नाम के पुलिस अधिकारी को वारंट जारी किया जब गजजु ,दीना को पकड़ने जाएगा तब वह दीना को उस वारंट का सार बता देगा और दीना वारंट देखने की मांग करे तब उसे वारंट दिखा देगा

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