धारा 11. संविदा करने के लिए कौन सक्षम है – हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है प्राप्तवय हो और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निरर्हित न हो।
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व्याख्या (explanation)
संविदा अधिनियम की धारा 11 यह प्रावधान करती है कि संविदा करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होता है । इस धारा के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होगा जो कि
(I) वयस्क है अर्थात 18 वर्ष का
(II) विधि द्वरा संविदा करने के लिए निर्योग्य न हो
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FAQ :
उत्तर : धारा 11