धारा 10 का मूल पाठ :
10. सुलह- (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी :
परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।
(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।
(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।
धारा 10 की व्याख्या :
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अन्य धाराएं :
धारा 1 | धारा 2 | धारा 3 |
---|---|---|
धारा 4 | धारा 5 | धारा 6 |
धारा 7 | धारा 8 | धारा 9 |
धारा 10 | धारा 11 | धारा 12 |
धारा 13 | धारा 14 | धारा 15 |
धारा 16 | धारा 17 | धारा 18 |
धारा 19 | धारा 20 | धारा 21 |
धारा 22 | धारा 23 | धारा 24 |
धारा 25 | धारा 26 | धारा 27 |
धारा 28 | धारा 29 | धारा 30 |