बुधवार, मई 7, 2025
होमEvidenceभारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 | saakshy adhiniyam ki dhara 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 | saakshy adhiniyam ki dhara 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 | saakshy adhiniyam ki dhara 4

धारा 4 – “उपधारणा कर सकेगा” – जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उनके सबूत की मांग कर सकेगा।

“उपधारणा करेगा” – जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारण करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को सावित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

“निश्चायक सबूत”— जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

Related articles

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Most popular

Latest

© All rights reserved