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महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 : धारा 6- स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता

धारा 6 का मूल पाठ :

6 स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता- (1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

धारा 6 की व्याख्या :

 

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अन्य धाराएं :

धारा 1धारा 2धारा 3
धारा 4धारा 5धारा 6
धारा 7धारा 8धारा 9
धारा 10धारा 11धारा 12
धारा 13धारा 14धारा 15
धारा 16धारा 17धारा 18
धारा 19धारा 20धारा 21
धारा 22धारा 23धारा 24
धारा 25धारा 26धारा 27
धारा 28धारा 29धारा 30

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