धारा 12 का मूल पाठ :
अध्याय 5: परिवाद की जांच
12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई-(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,-
(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या
(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या
(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।
(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्ठी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।,