शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 | Article 5 in hindi | Anuched 5

 भाग 2

 नागरिकता

अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता – इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और –

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा|

Explanation व्याख्या  

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार यह प्रवधान किया गया है कि जब संविधान लागू हुआ तब भारत का नागरिक कौन होगा । अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर वह हरएक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा जिनका अधिवास भारत के भीतर है और वे निम्न शर्तों को पूरी करते हो :

i. वह स्वयं भारत के राज्यक्षेत्र मे जन्मा था या

ii. उसके माता-पिता मे कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था या

iii.संविधान लागू होने के पहले से कम से कम 5 वर्ष से भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है ।

संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस अनुच्छेद में विहित है ?

अनुच्छेद 5 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

Q.जन्म के आधार पर नागरिकता कौन से के अधीन प्राप्त होती है ?

A.अनुच्छेद 5

Q. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस अनुच्छेद में विहित है ?

A.अनुच्छेद 5

Q. संविधान निवास के आधार पर नागरिकता किस अनुच्छेद में विहित है ?

A.अनुच्छेद 5

Q.संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता पाने के लिए अधिवास के साथ कम से कम कितने वर्ष भारत मे मामूली तौर निवास करना अनिवार्य है ?
A. 5 वर्ष

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