धारा 7 संविदा अधिनियम | section 7 contract act in Hindi
धारा 7. आत्यन्तिक होना ही चाहिए. – प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण-
(1) आत्यन्तिक और अविशेषित होना ही चाहिए;
(2) किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्थापना विहित न करता हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है। यदि प्रस्थापना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहित किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए तो प्रस्थापक, उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से ही प्रतिगृहीत की जाए, अन्यथा नहीं। किन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उस प्रतिग्रहण को प्रतिगृहीत करता है ।
FAQ:
संविदा मे प्रस्ताव का प्रतिग्रहण किस धारा के अनुसार होता है ?
संविदा अधिनियम की धारा 7
प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कैसे होता है ?
आत्यन्तिक हो
अभिव्यक्त और प्रायिक / विनिर्दिष्ट प्रकार से हो