शनिवार, मार्च 1, 2025
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crpc 74 in hindi | what is section 74 of crpc ? | धारा 74 सीआरपीसी क्या है ?

crpc 74 in hindi | what is section 74 of crpc ? | सीआरपीसी की धारा 74 क्या है ?

धारा 74 पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट-किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है ।

व्याख्या Explaination

दंड प्रक्रिया साहिंता 1973 की धारा 74 यह प्रावधान करती है कि एक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट गिरफ़्तारी वारंट अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित कराया जा सकता है।

यदि पुलिस अधिकारी (जिसे वारंट निर्दिष्ट है) किसी अन्य पुलिस अधिकारी का नाम वारंट पर पृष्ष्ठाकित करता है, तब उस अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी वारंट निष्पादित किया जा सकेगा।

FAQ:

Q.क्या एक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट गिरफ़्तारी वारंट अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित कराया जा सकता है ?

A. हाँ

Q. दंड प्रक्रिया साहिंता के किस प्रावधान के अधीन गिरफ़्तारी वारंट निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी से भिन्न पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित कराया जा सकता है ?

A. धारा 74

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