Crpc 71 in hindi | dhara 71crpc |crpc section 71 in hindi | धारा 71 सीआरपीसी

धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति-(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा स्वविवेकानुसार यह निदेश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निदिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा ।

(2) पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी :-

(क) प्रतिभुओं की संख्या ;

(ख) वह रकम, जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, आबद्ध होने हैं ;

(ग) वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना है ।

(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निदिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा ।

व्याख्या Explaination

गिरफ़्तारी वारंट दो प्रकार के होते है , एक जमानतीय वारंट ( bailable warrant) दूसरा अजमानतीय अर्थात गैर जमानतीय वारंट ( non bailable warrant) दंड प्रक्रिया साहिंता 1973 की धारा 71 मे जमानतीय वारंट ( bailable warrant) के सम्बध मे प्रावधान किया गया है ।

धारा 71 की उपधारा 1 के अनुसार न्यायालय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करते समय, पृष्ठांकन द्वारा स्वाविवेकानुसार निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के सामने विनिर्दिष्ट तिथि व समय पर अपने हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभाओं सहित बंधपत्र निष्पादित कर देता है, तो वह पुलिस अधिकारी (जिसे वारंट निर्दिष्ट है) प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।

धारा 71 (2) मे प्रावधान किया गया है कि जमानतीय वारंट में कौन कौन सी बातें पृष्टांकित की जाती है जो की निम्न होंगी :

(i) प्रतिभूतियों की संख्या

(ii) वह रकम जिसके लिए प्रतिभा और गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति आबध्द होते हैं।

(iii) न्यायालय के सामने हाजिर होने का समय

धारा 71(3) मे यह बताया गया है कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा जमानतीय वारंट के अधीन प्रतिभूति ले ली जाती है, तो वह बंधपत्र को न्यायालय के पास भेजेगा।

FAQ:

Q. दंड प्रक्रिया साहिंता की किस धारा मे जमानतीय वारंट का प्रावधान किया गया है ?

A. धारा 71

Q.क्या जमानतीय वारंट जारी होने पर गिरफ़्तारी की जाती है ?

A. हाँ लेकिन उसे प्रतिभूति लेकर छोड़ देते हैं।

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