हिजाब ममाले में आया निर्णय विभाजित
हिजाब मामले में की सुनवाई कर रही दो न्यायाधीशो की पीठ ने विभाजित निर्णय सुनाया।
दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब को बैन करने वाले निर्णय के विरूद्ध मुस्लिम छात्राओं द्वारा की गई अपील की गई थी जिसकी सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ कर रही थी।
दोनो न्यायाधीशों ने अपना विभाजित निर्णय सुनाया है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध की गई सभी 26 अपीलों को ख़ारिज किया और राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनना पर प्रतिबंध की अनुमित दी।
जस्टिस सुधांशु धुलिया ने असहमत विचार प्रकट करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया और अवधारित किया कि आवश्यक धार्मिक अभ्यास की संपूर्ण अवधारणा के लिए विवाद आवश्यक नहीं था।
उच्च न्यायालय ने गलत मार्ग को अपनाया । यह यह अंतत: पसंद का तथा अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। न कुछ काम ना ज्यादा यह पसंद का मामला है।
अब मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जायेगा।