धारा 21 का मूल पाठ :
अध्याय 8 : प्रकीर्ण
21 समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना- (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।