धारा 15 का मूल पाठ :
15. प्रतिकर का अवधारण– धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,-
(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;
(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;
(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;
(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;
(ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।