अनुच्छेद 6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार :
अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा –
(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था; और
(ख) (i) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है; या
(ii) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियम की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारों को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है;
परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा|
Explanation व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 भारतीय नागरिकता से संबंधित है।यह, 1947 में उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता देने के संबंध में उपबंध करता है, जो संविधान लागू होने के समय पाकिस्तान से भारत में आया ।
अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय में पाकिस्तान राज्यक्षेत्र से भारतीय राज्यक्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करता है:
- वह व्यक्ति, उसके माता या पिता, उसके पितामह या पितामही, या मातामह या मातामही में से कोई (जो मूल रूप से भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो)।
- वह व्यक्ति अगर 19 जुलाई, 1948 से पहले भारतीय राज्यक्षेत्र में आया था और वह उस समय से भारतीय राज्यक्षेत्र में मामूली तरीके से निवासी रहा हो। या
- अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद भारतीय राज्यक्षेत्र में आया था, तो उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, भारतीय डोमिनियम सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया हो, जो उस सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने नागरिक के रूप में पंजीबद्ध कर लिया हो ।
लेकिन नागरिक के रूप में तभी पंजीबद्ध किया जाएगा, जब वह मामली तौर पर आवेदन करने से पहले कम से कम 6 माह से भारत में रह रहा हो ।