धारा 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट-(1) जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय, ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, जो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वारंट के साथ भेजेगा।


व्याख्या Explanation

दंड प्रक्रिया साहिंता की धारा 78 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब गिरफ़्तारी वारंट उसे जारी करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निष्पादित किया जाना है और अधिकारिता के भीतर पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट न होने की दशा में वारंट का निष्पादन कैसे किया जाता है :

जब न्यायालय को गिरफ्तारी वारंट अपनी अधिकारिता के बाहर निष्पादित कराना होता है, तब वारंट को डाक द्वारा या अन्य साधन से उसी स्थान में अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा, जहांकि वारंट निष्पादित किया जाना है ।

इस तरह वारंट प्राप्त होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त अपने नाम का पृष्ठांकन करेगा और वारंट का निष्पादन के लिए विहित रीति से उसका निष्पादन कराएगा।

धारा 78(2) मे यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय वारंट के साथ जमानत मंजूर करने या ना करने संबंधित जानकारी का सार दस्तावेज सहित भेजेगा।

FAQ:

Q. जब वारंट का अधिकारिता के भीतर पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट न हो, तब अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन किसको भेजा जाएगा ?

A.अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को

Q. जब वारंट का अधिकारिता के भीतर पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट न हो, तब अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन से संबंधित उपबंध किया गया है ?

A.दंड प्रक्रिया साहिंता की धारा 78

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