शनिवार, अप्रैल 26, 2025

section 11 of contract act | धारा 11 संविदा अधिनियम

धारा 11. संविदा करने के लिए कौन सक्षम है – हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है प्राप्तवय हो और जो स्वस्थचित्त हो, और किसी विधि द्वारा, जिसके वह अध्यधीन है, संविदा करने से निरर्हित न हो।


यह भी पढ़ें…….. संविदा से आप क्या समझते हैं एवं आवश्यक तत्वों को व्याख्या सहित स्पष्ट करें ?


व्याख्या (explanation)

संविदा अधिनियम की धारा 11 यह प्रावधान करती है कि संविदा करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होता है । इस धारा के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होगा जो कि

(I) वयस्क है अर्थात 18 वर्ष का

(II) विधि द्वरा संविदा करने के लिए निर्योग्य न हो   

धारा 10 | धारा 9 | धार 8 |  धारा 7 |  धारा 5  धारा 3  | धारा 2 | धारा 1 धार 6 |  धारा 4  | संविदा विधि की उद्देशिका 

FAQ :

संविदा अधिनियम के अधीन कौन सी धारा संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति के संबंध मे उपबंध करती है ?

उत्तर : धारा 11

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