भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
(1872 का अधिनियम संख्यांक 9)
(25 अप्रैल, 1972)
उद्देशिका – संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है,
अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है
- विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए जो भारत के लिए सारभूत कानून का एक निकाय तैयार करने के लिए नियुक्त महामहिम के आयुक्तों पर एक रिपोर्ट पर आधारित था। दिनांक 6 जुलाई, 1866, भारत का राजपत्र असाधारण,1867 देखें पृष्ठ 34