मंगलवार, मई 13, 2025
होमEvidence act 1872साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 | section 12 of evidence act

साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 | section 12 of evidence act

12. नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं— उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है,जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।


व्याख्या (explanation)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 मे उन् तथ्यों की सुसंगतता के बारे मे प्रावधान किया गया।  जो किसी नुकसानी के वाद मे नुकसानी रकम को निर्धारित करने मे न्यायालय को समर्थ  बनाते हैं ।

Q. साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 क्या है ?

ANS. नुकसानी की रकम को निर्धारित करने न्यायालय को समर्थ बनाने वाले तथ्यों की सुसंगतता ।

Related articles

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Most popular

Latest

Subscribe

© All rights reserved