शुक्रवार, जून 13, 2025
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धारा 9 संविदा अधिनियम | section 9 of Indian contract act in Hindi

धारा 9 संविदा अधिनियम | section 9 of Indian contract act in Hindi

धारा 9. वचन अभिव्यक्त और विवक्षित- जहां तक कि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में  किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। जहां लिखित तक कि ऐसी प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है।


यह भी पढ़ें…….. संविदा से आप क्या समझते हैं एवं आवश्यक तत्वों को व्याख्या सहित स्पष्ट करें ?


व्याख्या (explanation)

संविदा अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि कोई वचन चाहे वह प्रस्थपना के लिए हो या प्रतिग्रहण के लिए वह अभिव्यक्त होगा यदि वह शब्दों मे किया गया है । यदि वह शब्दों से भिन्न किया जाता है जैसे आचरण के द्वारा या मौन रहकर तो विवक्षित कहलाता है । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि प्रस्थापना और उसका प्रतिग्रहण अभिव्यक्त कहलता जब वो शब्दों मे किया जाता है तथा यदि शब्दों के अलावा किया जाए तो वह विवक्षित होगा । 

धार 8 |  धारा 7 |  धारा 5  धारा 3 | धारा 1

धार 6 |  धारा 4  | धारा 2 | संविदा विधि की उद्देशिका 

FAQ :

 

 

Q.प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण कैसे हो सकता है ?

ANS अभिव्यक्त या विवक्षित

Q. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 9 क्या है ?

ANS.वचन अभिव्यक्त और विवक्षित

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