धारा 5 संविदा क्या है | section 5 contract act in hindi
धारा 5. प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण. – कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।
कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिगृहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।
दृष्टांत
क अपना गृह ख को बेचने की प्रस्थापना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है।
ख प्रस्थापना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहीत करता है।
क अपनी प्रस्थापना को ख द्वारा अपने प्रतिग्रण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंहृत कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नेहीं ।
ख अपने प्रतिग्रहण को, उसे संसूचित करने वाला पत्र क को पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रतिसंहत कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नही
FAQ:
प्रस्तावना कब तक प्रतिसंहृत की जा सकती है ?
प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूरी होने से पहले किसी भी समय