भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(1872 का अधिनियम संख्यांक 1)
[15 मार्च, 1872]
उद्देशिका – साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(1872 का अधिनियम संख्यांक 1)
[15 मार्च, 1872]
उद्देशिका – साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :
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