शनिवार, जून 14, 2025
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धारा 13 संविदा अधिनियम | section 13 of contract act | samvida adhiniyam ki dhara 13

धारा 13. “सम्मति” की परिभाषा. – दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, जबकि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।


यह भी पढ़ें…….. संविदा से आप क्या समझते हैं एवं आवश्यक तत्वों को व्याख्या सहित स्पष्ट करें ?


व्याख्या (explanation)

संविदा अधिनियम की धारा 13 यह प्रावधान करती है कि संविदा करने के लिए दो व्यक्तियों के मध्य सहमति कब मानी जाएगी। इस धारा के अनुसार दो व्यक्ति किसी बात पर सम्मत हुए तब माने जाते है जब वे उस बात पर एक ही भाव मे सहमत होते हैं ।

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Q.संविदा अधिनियम मे सम्मति को किस धारा मे परिभाषित किया गया है ?

A.धारा 13

Q. दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए कब कहे जाते हैं ?

A. जब वे एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं।

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